Fertilizer license will be required for organic products the center issued orders

जैविक उत्पाद के लिए लेना होगा फर्टिलाईजर लायसेंस, केंद्र ने जारी किए आदेश 

हलधर किसान इंदौर। बिना लाइसेंस व्यापारी अब जैविक पदार्थो की बिक्री नहीं कर सकेंगे। इसके लिए  लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अभी तक जैविक और कंपोस्ट खाद बेचने पर कोई रोक.टोक नहीं थी। पिछले कुछ सालों में जैविक उत्पाद और कंपोस्ट की बिक्री का प्रचलन तेजी बढ़ा है। केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के जैविक पदार्थ…

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