बीज कानून पाठशाला अंक:22 “बिना टैग और सील, प्रमाणीकरण व्यर्थ”

beej kanun pathshala

हलधर किसान इंदौर। बीज कानून पाठशाला – बीज को प्रमाणीकरण की भट्टी में तपा कर कुन्दन बनाया जाता है। बीज दो प्रकार के होते हैं प्रमाणित बीज तथा स्वप्रमाणित (Self certified) या टी.एल., या टी.एफ.एल. या लेबल सीड। बीज प्रमाणित करवाना स्वैच्छिक है परन्तु बीज का लैबलिंग करना अनिवार्य है। लेबल वर्ग के बीजों का भी प्रमाणीकरण होता है क्योंकि उनका उत्पादन भी भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों की पालना करने पर ही बीज कहलाते हैं परन्तु अन्तर इतना मात्र है कि इसमें राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की मध्यस्थता नहीं होती।

1. बीज पात्र (Seed Container) :-

बीज अधिनियम-1966 को लागू हुए लगभग 59 वर्ष हुए परन्तु आज तक बीज पात्र पर क्या सूचनाएं अंकित की जाए कोई दिशा-निर्देश नहीं थे हालांकि बीज पात्र पर लगने वाले लेबल पर लिखी जाने वाली सूचनाओं के लिये 4 अधिसूचनाएं हैं। भारत सरकार ने पहली बार Indian Seed Certification Working Mannual 2021 जारी कर उसमें बीज पात्र का प्रारूप इस प्रकार दिया गया। इससे पूर्व बीज पात्र पर नाप तौल अधिनियम 1976 या लीगल मैट्रोलॉजी एक्ट 2009 के आधार पर सूचनाएं लिखी जाती थी।

2. Certification is void without Tag & Seal :-

भारत सरकार ने पहली बार कट्टे पर ‘बिना टैग और सील प्रमाणीकरण अवैध’ लिखने के आदेश पारित किए। इतना ही नहीं बीज उद्योग में इसकी महत्ता को प्रदर्शित करने हेतु इस स्लोगन को लाल रंग में लिखना अनिवार्य किया। लगभग 4 साल पूरे होने पर भी राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं ने इसे अभी तक नहीं अपनाया है “क्योंकि यह न तो बीज उत्पादकों और न ही संस्था के प्रमाणीकरण अधिकारियों के मुआफिक है। इसको लागू कर बीज पात्र में सील लगानी पड़ेगी।

3. बीज पात्र और सील :-

बीज के कट्टों, थैलों पर आजकल सील नहीं लगी मिलती। इसके लिए निम्नानुसार व्यक्ति जिम्मेदार हैं :-

A. बीज उत्पादक :-

बीज पात्र पर सील लगाने का दायित्व बीज उत्पादक का है परन्तु वह अपना धन और श्रम बचाने के लिए सील नहीं लगाता। सील तो तभी लगायें जब उसे कोई बिना सील लगाऐ बीज बेचने में रूकावट डाले। बीज प्रमाणीकरण अधिकारी और बीज उत्पादकों की किसी अन्य मनत्वय से हुई सहमति के कारण यह कुकर्म होता है।

B. बीज प्रमाणीकरण अधिकारी :-

प्रमाणित बीज पर सील लगवाने का उत्तरदायित्व बीज नियम-1968 के नियम-7 की आड में “Responsiblility for Marking or Labelling” सील और लेबल लगाने का उत्तरदायित्व बीज उत्पादक का है, कह कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं परन्तु वे नियम-7 के बजाए नियम-6 (g) तथा 6(i) का अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि लेबल और सील लगवाने का दायित्व राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों का है। नियम-7 द्वारा बीज उत्पादकों पर यह उत्तरदायित्व डाला है कि लेबल पर लिखा गया न्यूनतम अंकुरण एवं अन्य सूचनाऐं 9 माह तक पूरी रहे। प्रमाणीकरण अधिकारी नियम-7 को गलत विवेचना कर सील लगाने से अपना पिंड छुड़ा लेते हैं जो गलत है।

C. बीज विक्रेता :-

बिना सील लगा बीज विक्रय में कोई दिक्कत नहीं आती है। बिना सील लगा बीज कृषक सहर्ष ले जाता है अतः वह सील के प्रति रोष प्रकट कर अपने व्यवसाय को हानि नहीं पहुंचाता।

D. उपभोक्ता कृषक :-

उपभोक्ता कृषक में जागरूकता न होने के कारण प्रतिरोध नहीं कर पाता है परन्तु फसल अनुकूल उत्पादन न देने पर उपभोक्ता न्यायालय के लिए बीज सील बन्द न होने की दलील भी नहीं दे पाता।

E. बीज निरीक्षक :-

बीज पात्र पर सील न लगने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार बीज निरीक्षक है। यदि बीज निरीक्षक “सील के प्रति ढील नहीं” मुहिम को चलाए तो प्रत्येक कट्टे, थैले पर अवश्य सील लगी मिलेगी क्योंकि अकेले बीज निरीक्षक के आदेशों की पालना उपरोक्त चारों ने करनी आवश्यक होगी।

4. सील नहीं झुमका :-

कुछ ही गिने-चुने बीज उत्पादक आधे-अधूरे मन से सील बीज पात्र से झुमके की तरह लटका कर अपने उत्तरदायित्व की इति श्री कर रहे हैं। इन सीलों को धागे से लटका कर राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के Sealing Plier से न दबा कर साधारण पिलाश से दबाते हैं जो कानूनन गलत है क्योंकि HSSCA के लोगो का सील पर Impression नहीं आता है। कुछ बीज प्लान्टधारक शिकायत करते हैं कि संस्था के न तो प्लायर ठीक होते हैं और न ही पर्याप्त मात्रा में 2 हजार क्विंटल प्रति दिन की क्षमता और 10 हजार क्विंटल क्षमता के प्लान्ट पर भी एक ही प्लायर होता है। इसके अलावा सिलिंग प्लायर के Spring खराब होते हैं और इस कारण उनका लोगो (Logo) प्रिन्ट ही नहीं होते हैं।

5. टी.एल. सीड की सिलिंग :-

भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक की लेबल बीज और प्रमाणित दोनों पालना कर ही तैयार किए जाते हैं अतः टी. एल. बीज में भी निजी बीज कम्पनी के प्लायर में कम्पनी के लोगो (Logo) की सील लगी होनी चाहिए लेकिन विधि की विडम्बना देखिये कि आज तक एच.एस.डी.सी.. राज्य बीज निगमें, इफाफोडका, कृभको, हैफेड, नैफेड, NCCF आदि शासकीय एवं सहकारी नियन्त्रण की तथा निजी बीज कम्पनी किसी ने भी टी.एल. बीज पात्र पर सील लगाने के लिए सिलिंग प्लायर और सील भी नहीं खरीदे होंगे। हालांकि नेशनल सीड्स कारपोरेशन के पास NSC Logo का Sealing Plier है लगाते कितना है यह वही जाने।

6. पाउचर पैकेजिंग पर सील :-

पाउचर पैकिंग पर भी उभार वाली सील लगी होनी चाहिए। हालांकि कुछ कम्पनियाँ अपने बीज पात्र पर Sticker चिपकाती है परन्तु यह सील का रूप नहीं ले सकता है।

 आर.बी. सिंह, बीज कानून रत्न, एरिया मैनेजर (सेवानिवृत) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लि० (भारत सरकार का संस्थान) सम्प्रति – “कला निकेतन, ई-70, विथिका-11, जवाहर नगर, हिसार-125001 (हरियाणा), दूरभाष सम्पर्क-79883-04770, 94667-46625 (WhatsApp)

आर.पी. सिंह, सहायक महाप्रबंधक (सेवानिवृत), नेशनल सीड्स कारपोरेशन लि० (भारत सरकार का संस्थान) सम्प्रति शिवछाया, 320, सुन्दर नगर, हिसार-हरियाणा, दूरभाष सम्पर्क 97290-62567

उक्त जानकारी संकलन सहयोगी- 

वेद नारंग-बालाजी एग्रीकल्चर स्टोर बीज विक्रेता-हिसार।

संकलन सहयोगी-

कृषि आडकन विक्रेता संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलन्त्री

राष्ट्रीय सचिव प्रवीण भाई पटेल 

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल

 राष्ट्रीय प्रवक्ता व प्रदेश सचिव संजय रघुवंशी 

प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह राजपूत 

प्रदेश संगठन मंत्री विनोद जैन 

प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा दुबे ….

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