हलधर किसान। हरियाणा सरकार ने कृषि में पानी की बचत को लेकर एक और बड़ा एलान कर दिया है. कृषि विभाग ने साफ कर दिया है कि अब राज्य में समय से पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. इसके तहत उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.।
गौरतलब है कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था, जिसके तहत राज्य में 15 जून से पहले धान की रोपाई पर रोक लगाई गई थी।राज्य में पानी बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने पहले राज्य के किसानों से फसल विविधीकरण के अपनाने के लिए कहा था, ताकि पानी की बचत की जा सके.। अब नए आदेश में कहा गया था कि किसान 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं करें. इन आदेशों का सख्ती से पालन हो इसे सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया गया है कि राज्य के ऐसे किसान जो 15 जून से पहले धान की रोपाई करते हैं उनसे प्रति एकड़ चार हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा.
प्रिजर्वेशन ऑफ सॉयल वाटर एक्ट
हरियाणा सरकार द्वारा लाए गए नए नियम के मुताबिक 15 जून से पहले राज्य में धान की रोपाई करना प्रिजर्वेशन ऑफ सॉयल वाटर एक्ट 2009 का उल्लंघन माना जाएगा. इस एक्ट का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है. विभाग का मानना है कि 15 जून से पहले धान की रोपाई करना नैतिक रुप से भी गलत है क्योंकि इससे राज्य में गर्मियों में गंभीर पेयजल संकट पैदा हो सकता है. इसलिए 15 जून से पहले धान की रोपाई को रोकने के लिए विभाग द्वारा टीम गठित की गयी है जो जाकर खेतों का निरीक्षण करेगी. प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए सरकार धान का रकबा घटाने के लिए सरकार प्रयासरत है, इसके लिए अन्य फसलो की खेती करने पर किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी.