सैंपल फेल होने पर अब उर्वरक विक्रेता के साथ निर्माता भी बनेगा पक्षकार

सैंपल फेल होने पर अब उर्वरक विक्रेता

कृषि आदान विक्रेता संघ की मांग पर सरकार ने जारी किया नया आदेश

हलधर किसान इंदौर। खाद विक्रेताओं को उर्वरक सैंपल फेल होने की दशा में कृषि विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में बड़ी राहत मिली है। कृषि आदान विक्रेता संघ के लगातार किए जा रहे प्रयासों के चलते शासन ने अब केवल विकेता नही बल्कि निर्माता कंपनी को भी दोषी मानते हुए कार्रवाई करने के आदेश जारी किए है। इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

संघ राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय रघुवंशी उज्जैन एवं जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ जिलाध्यक्ष एवं हलधर किसान संवाददाता श्रीकृष्णा दुबे ने बताया कि अब तक उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत उर्वरकों के नमूने अमानक होने पर विभाग द्वारा सिर्फ विक्रेता को ही दोषी ठहराया जाकर पक्षकार बनाया जाता था, जबकि मूल रूप से निर्माता कंपनी को इस में पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य था। क्योंकि दुकानदार केवल विक्रेता है निर्माता नही। इस बात को लेकर ऑल इंडिया संघ की ओर से लंबे समय से शासन को रैली, ज्ञापन, बैठकों के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। शासन ने संगठन की बात को जायज मानते हुए  नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 7 मार्च 2022 में यह प्रावधान कर दिया है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश की खंड 19 में विक्रेता के साथ.साथ निर्माता कंपनी को भी न्यायालीन गतिविधियों में आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाएगा।

आल इंडिया संघ की ओर से उर्वरकों के कंप्यूटर स्टॉक रजिस्टर को भी मान्यता प्रदान करने का निवेदन किया गया था जिसे केंद्रीय सरकार ने स्वीकार करते हुए नियंत्रण आदेश के खंड 35 में इस प्रकार का संशोधन कर दिया है। 

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श्री दुबे ने बताया कि कृषि आदान व्यापारियों के लिए यह होली के पहले खुश खबरी के समान है। ऑल इंडिया एग्री इनपुट्स डीलर्स एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी साथियों के द्वारा किए गए प्रयासों का यह नतीजा है।  सरकार ने हमारी उचित मांग को  स्वीकार किया है। व्यापारियों निवेदन है कि नियम से व्यवस्थित तरीके से अपना व्यापार करें। उचित कृषि आदान देवे, क्योंकि किसान भाई हमारा अन्नदाता है।

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