खाद भंडारण में लापरवाही बरतने पर सहकारी समिति प्रबंधक निलंबित

खाद भंडारण में लापरवाही बरतने पर सहकारी समिति प्रबंधक

खाद के ट्रक खाली नहीं कराने पर गिरी गाज

हलधर किसान खरगोन। रबी सीजन में बढ़ती खाद की मांग के बीच एक सोसायटी प्रबंधक को खाद मामले में लापरवाही बरतना महंगा पड़ गया है। गोदाम में खाद से भरा ट्रक पहुंचने के बाद भी ट्रक खाली नहीं कराने पर प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है।  जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक प्रबंध संचालक पीएस धनवाल ने बताया गोदाम क्षमता एवं समिति के कृषकों की खाद की मांग होने के बावजूद खाद का भंडारण एवं वितरण नहीं करने के चलते रमेश पाटीदार, संस्था प्रबंधक, बी.पैक्स उमरखली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पाटीदार के संबंध में लगातार मद्यपान कर कृषकों, समिति सदस्यों एवं समिति कर्मचरियों के अभद्र एवं अमर्यादित व्यवहार करने की शिकायतें मिल रही थी।  पाटीदार के द्वारा लगातार बैंक के वैध एंव उचित आदेशों की अव्हेलना की जाकर कृषि ऋणों की वसूली, अमानत संकलन एंव अन्य समसमायिक कार्यों में घोर लापरवाही की जा रही थी।  

बारदाना में करते रहे हेराफेरी

श्री धनवाल के मुताबिक पाटीदार अपने सेवा काल में अनेक सहकारी संस्थाओं में संस्था प्रबंधक रहते हुए समर्थन मूल्य अन्तर्गत प्राप्त बारदाना में हेराफेरी करने, बैंक द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर बारदाना विक्रय करने, विभिन्न मदों में बिना सक्षम स्वीकृति के व्यय कर लाखों रूपये की आर्थिक अनियमितता कर संस्थाओं को गम्भीर आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले सामने आ चुके है। इसके लिए अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित आपत्तियों के आधार पर मय ब्याज राशि जमा कराने के निर्देश दिये जाने के बावजूद इनके द्वारा राशियां जमा नहीं कराई गई है। इस कारण राशि की वसूली के लिए मप्र सहकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पृथक से कार्यवाही की जा रही है। डीएपी के वैकल्पिक खादों 12:32:16, 20:20:0:13, 16:16:16, 15:15:15, सुपर फास्फेट, नैनो डीएपी एवं युरिया आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाकर कृषकों को उनकी फसलों की मांग के अनुसार खाद उपयोग करने की सलाह दी जाने के सोसायटियों को निर्देश जारी किए गए है। इसमें लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 

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